बीकानेर के पूर्व राजघराने का विवाद फिर पुलिस थाने तक पहुंचा, बीजेपी विधायक सिद्धीकुमारी के खिलाफ एफआईआर

बीकानेर, 27 नवंबर (हि.स.)। उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद अभी थमा भी नहीं है और बीकानेर के पूर्व राजघराने का विवाद फिर पुलिस थाने तक पहुंच गया है। बीकानेर के बीछवाल थाने में एक नहीं बल्कि दो एफआईआर दर्ज हुई है। अदालत के आदेश पर सिद्धि कुमारी के खिलाफ लक्ष्मी निवास पैलेस में होटल संचालित करने वाली फर्म ने गंभीर आरोपों के साथ एफआईआर करवाई है, वहीं दूसरे गुट ने सिद्धि कुमारी की बुआ राज्यश्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

बीछवाल थानाधिकारी गोविन्द सिंह चारण ने बताया कि मैसर्स गोल्डन फोर्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के राजीव मिश्रा ने कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज करवाई है। जिसमें आरोप है कि फर्म ने सिद्धि कुमारी के पिता नरेंद्र सिंह के साथ वर्ष 1999 में लीज डीड की थी। तब पचास लाख रुपये दिए। इसके बाद भी होटल पर करोड़ों रुपये खर्च किए लेकिन चार अप्रैल 2010 को तीन करोड़ रुपये सिद्धि कुमारी ने स्वयं लिए और एक करोड़ राज्यश्री के नाम से वसूले। इसके बाद भी लक्ष्मी निवास होटल संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लीज डीड को नहीं मानते हुए लक्ष्मी निवास का लालगढ़ पैलेस की तरफ खुलने वाला गेट बंद कर दिया। दस करोड़ रुपये और देने का दबाव बना रहे हैं। नहीं देने पर होटल खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि नरेंद्र सिंह ने 19-19 साल की तीन लीज की थी। यानी कुल 57 साल के लिए थी। ये एफआईआर पीसीपीएनडीटी कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है।

राज्यश्री कुमारी पर भी एफआईआर

दूसरा मामला बीकानेर पूर्व की सिद्धि कुमारी की अगुवाई वाले एक ट्रस्ट के सदस्य की ओर से दर्ज करवाया गया है, जिसमें आरोप सिद्धि कुमारी की बुआ राज्यश्री पर है। स्वयं को ट्रस्ट सदस्य बताते हुए संजय शर्मा ने मामला दर्ज करवाया है कि ट्रस्टी व प्रतिनिधि राज्यश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, राजेश पुरोहित, पुखराज, गोविन्द सिंह, हनुवंत सिंह ने सहायक आयुक्त के आदेश के विपरीत जाकर असल रिकार्ड खुर्द बुर्द कर दिया। सिद्धि कुमारी स्वयं ये रिकार्ड लेने गई थी लेकिन नहीं दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

   

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