लेबलिंग और डिस्प्ले विनियमों में किसी भी संशोधन के लिए एफएसएसएआई ने तय की है एक जुलाई की तारीख
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- Jan 15, 2025
नई दिल्ली, 15 जनवरी (हि.स.)। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत निर्दिष्ट लेबलिंग संशोधनों को लागू करने के लिए हर साल 1 जुलाई की तारीख तय कर दी है। इस निर्णय से व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में भी मदद होगी।
एफएसएसएआई ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि एफएसएस (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियमों से संबंधित संशोधनों और अन्य एफएसएस विनियमों में निर्दिष्ट लेबलिंग में किसी भी बदलाव के लिए अधिसूचना की तारीख से न्यूनतम 180 दिनों के अधीन, प्रवर्तन की तारीख हर साल 1 जुलाई तय की गई है।
यह खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें खाद्य लेबलिंग नियमों के अनुपालन के लिए एक पूर्वानुमानित और कुशल ढांचा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एफएसएसएआई के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए यह पहल खाद्य लेबलिंग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता में विश्वास बढ़ाती है।
एफबीओ के सामने आने वाली चुनौतियां मुख्य रूप से नियमों के कार्यान्वयन, आवश्यक परिचालन परिवर्तन और संबंधित लागतों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री के उपयोग ने इन संशोधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है। इन मुद्दों को पहचानते हुए एफएसएसएआई का यह नया उपाय कैलेंडर वर्ष की शुरुआत के साथ लेबलिंग संशोधनों के प्रवर्तन को संरेखित करके एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है।
साथ ही, यह कदम एफबीओ को लंबी अवधि तक पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने, अपशिष्ट को कम करने और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, यह दृष्टिकोण लगातार पैकेजिंग परिवर्तनों से जुड़े कार्बन पदचिह्न को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करता है।
यह उपभोक्ता-केंद्रित उपाय खाद्य उद्योग में विश्वास को मजबूत करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एफएसएसएआई की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी