- हरियाणा सरकार ने जारी की सीईटी की नई अधिसूचना
चंडीगढ़, 01 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है। बुधवार को मुख्य सचिव ने संशोधित नियमों के साथ पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई थी।
अब सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाला पांच अंक का लाभ बंद हो गया है, वहीं रिक्त पदों की तुलना में 10 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ा अवसर देते हुए निर्णय लिया है कि चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र जारी होने के 90 दिन तक दूसरे पद के लिए भी दावेदारी कर सकेंगे, जबकि पुरानी पालिसी में नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को दोबारा सीईटी में बैठना पड़ता था।
हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत होगी। हालांकि, शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं से कम है, वे सीईटी से बाहर होंगे।
सीईटी ग्रुप सी के लिए दो पार्ट में सिलेबस रहेगा। 75 प्रतिशत प्रश्न सामान्य ज्ञान, तार्किक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और कंप्यूटर से जुड़े होंगे। 25 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित रहेंगे। ग्रुप सी के लिए पेपर 12वीं कक्षा के स्तर का रहेगा, जबकि ग्रुप डी का पेपर कक्षा दसवीं तक के स्तर का रहेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य होगा।
आधार व पीपीपी देने पर लगेगी आधी फीस
सीईटी के लिए 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। एक बार पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी ग्रुप सी और डी दोनों परीक्षाओं के लिए पात्र होगा। अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसे दोबारा से फीस अदा करनी होगी। परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड देने वाले युवाओं को आधा शुल्क यानी 500 रुपये देने होंगे। पीपीपी और आधार कार्ड नहीं देने वालों को पूरा शुल्क देना होगा। महिलाओं, पूर्व सैनिक, दिव्यांगों व एससी-बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत ही फीस देनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा