कैसी भी हो समस्या, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दिखाएगी राह

जागरूकता अभियान में शामिल अधिवक्ता

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने चलाया जागरूकता अभियान

रामगढ़, 4 नवंबर (हि.स.)। न्याय के लिए लड़ना आज के समय में एक बड़ी परेशानी बन गई है। ऐसी धारणा बन गई है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो न्याय मिलने में देरी होगी। इस भ्रम को दूर करने में न्याय रक्षक आपकी पूरी सहायता करेंगे। रामगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे के मार्गदर्शन में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम के तहत न्याय रक्षकों ने जागरूकता अभियान चलाया। रामगढ़ ब्लॉक, सदर अस्पताल, चितरपुर बस स्टैंड, काली चौक और स्टेट बैंक चितरपुर शाखा के समीप विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एलडीसी के चीफ सुजीत कुमार सिंह, डिप्टी चीफ राम जी, असिस्टेंट अभिनव कुमार तथा मोहन महतो, अधिकार मित्र दुर्गेश कुमार, उमेश कुमार गुप्ता, रोहनलाल महतो, नंदकिशोर महतो आदि उपस्थित रहे।

लोगों को दी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी

न्याय रक्षक के अधिवक्ताओं ने स्थानीय लोगों को विधिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सके। ताकि कानूनी प्रणाली का संचालन सभी के लिए समान अवसर के आधार पर हो। सिस्टम के द्वारा बचाव पक्ष को गिरफ्तारी के पूर्व, रिमाण्ड एवं बेल के स्तर पर, विचारण व अपील की कार्रवाई में नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध किया जायेगा। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की धारा 12 के तहत समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों को, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य, कराधीन व्यक्ति, गरीब मजदूर और पीड़ित, कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

14 दिसंबर को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत

14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय में किया जा रहा है।

इसमें बिजली से संबंधित मामलों और एन.आई. एक्ट के तहत चेक बाउंस जैसे मुद्दों, साथ ही बैंक से जुड़े मामलों का समाधान किया जाएगा। लोगों को अधिकतम लाभ उठाने के लिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने की अपील की गई। साथ ही लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

   

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