रबी सीजन के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, किसानों से तत्काल बीमा कराने की अपील

मीरजापुर, 2 दिसंबर (हि.स.)। उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने जनपद के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2025-26 की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई केवल बीमा के माध्यम से ही संभव है, इसलिए सभी किसान समय से पहले अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि बाढ़, कम वर्षा, ओलावृष्टि, पाला, अत्यधिक वर्षा, फसल बुवाई में बाधा या उत्पादन में कमी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की आय प्रभावित न हो, इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ा जाना आवश्यक है। योजना में ऋणी और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान बीमा करा सकते हैं।

जिन किसानों के पास केसीसी है, वे तुरंत बैंक से संपर्क कर बीमा कराएं। वहीं, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वे आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक के साथ निकटतम बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर बीमा करा सकते हैं।

जनपद में बीमा संचालन के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को नामित किया गया है। रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और उद्यानिकी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। अधिसूचित फसलों में गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी और आलू शामिल हैं। विभिन्न फसलों पर प्रीमियम दर क्रमशः मसूर 865.50, मटर 913.50, अलसी 531, गेहूँ 999, चना 1038, सरसों 685.50 व आलू 8380 रुपये प्रति हेक्टेयर तय है।

पिछले खरीफ 2025 में किसानों द्वारा भारी संख्या में बीमा कराया गया था, जिसके अंतर्गत अब तक 939.80 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है, जबकि शेष राशि प्रक्रियाधीन है।

अधिक जानकारी और आपदा की सूचना के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

   

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