मप्र: आगरमालवा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

आगरमालवा, 15 मार्च (हि.स.)। आगामी ग्रीष्म ऋतु में घटते जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की उपलब्धता को बनाए रखने के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को जिले को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा-3 तथा संशोधन 03 फरवरी 2023 के तहत् जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।

जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में 15 मार्च से 31 जुलाई 2024 तक अशासकीय व निजी नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रूपये का जुर्माना और पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध के लिए 10 हजार रूपये या अधिकतम दो वर्ष के करावास से दण्डित किया जा सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/रीतेश शर्मा।/मुकेश

   

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