लोकसभा चुनावः ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया

ग्वालियर, 11 अप्रैल (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण में शुक्रवार, 12 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र 03-ग्वालियर से लोकसभा सदस्य चुनने के लिये निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान इस दिन प्रात: 11 बजे निर्वाचन की सूचना जारी करेंगी। इसी के साथ उम्मीदवार अपने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

कलेक्ट्रेट ग्वालियर में भूतल पर स्थित रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय अर्थात कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के बाहर स्थित नियत काउण्टर से प्राप्त किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों व उनके प्रस्तावकों द्वारा भूतल स्थित कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में नियत काउण्टर पर नगद निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी। साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन भी निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। शासकीय अवकाश दिवसों 13, 14 एवं 17 अप्रैल को छोड़कर 19 अप्रैल 2024 तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 20 अप्रैल को होगी और 22 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। मतों की गिनती 4 जून 2024 को होगी।

आरओ कक्ष में उम्मीदवार समेत केवल पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत

रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार समेत अधिकत्तम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जायेगी । नामांकन पत्र, उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं।

कलेक्ट्रेट बाउण्ड्रीवॉल का मुख्य द्वार है 100 मीटर की सीमा

रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी कलेक्टर कार्यालय के बाउण्ड्रीवॉल का मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा। नामांकन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की रैली व उनके समर्थकों का प्रवेश इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर की परिधि के भीतर अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहन की अनुमति रहेगी। साथ ही इन वाहनों में अभ्यर्थी सहित कुल पाँच व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के लिए एक प्रस्तावक मान्य अन्य के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार के लिये ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिये प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है । सभी प्रस्तावकों को ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है । नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावकों का रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। नामांकन पत्र निर्धारित फार्म (2-क) में भरे जायेंगे। शपथ पत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के दिशा निर्देश की प्रतियां भी उम्मीदवारों को दी जाएंगी ।

ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भरने की सुविधा

अभ्यर्थी सुविधा पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को नियत अवधि के भीतर ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति को आवश्यक अभिलेखों के साथ रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नामांकन से जुड़ीं अन्य खास बातें

- प्रत्याशी यदि दूसरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी। राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का निर्धारित प्रपत्र 19 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र। शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा। सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 हजार 500 रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

   

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