खरगोनः आपराधिक प्रवृत्ति के छह व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही
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- Apr 21, 2024
खरगोन, 21 अप्रैल (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने रविवार को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त छह व्यक्तियों को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, अनकवाडी थाना बिस्टान निवासी कैलाश ऊर्फ चिन्ना पुत्र जगदीश बंजारा, दरबार कॉलोनी थाना बेड़िया निवासी बाली ऊर्फ यश ऊर्फ बाबा पुत्र शैलेन्द्र सोहनी, रहीमपुरा खरगोन निवासी विलसन ऊर्फ डाकू पुत्र दीवानसिंह, संजय नगर खरगोन निवासी मोहसिन उर्फ वसीम पुत्र जान मोहम्मद उर्फ जानू, टवड़ी मोहल्ला खरगोन निवासी फिरोज उर्फ़ सेजु पुत्र अकरम खान तथा अमन नगर खरगोन निवासी अफजल पुत्र अशरफ को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। इन छह व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों के कारण समाज की शांति भंग होने एवं समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए इन्हें खरगोन, खण्डवा एवं बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद