बारामूला में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 8 कुख्यात नशा तस्करों पर मामला दर्ज

बारामूला, 23 अप्रैल (हि.स.)। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए और समाज से नशे के खतरे को खत्म करने के लिए पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद बारामूला में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 8 कुख्यात नशा तस्करों पर मामला दर्ज किया है।

कुख्यात नशा तस्करों में जाविद मोहिउद्दीन भट पुत्र जीएच मोहिउद्दीन भट निवासी अल्लापोरा करहामा कुंजर, दानिश अहमद धोबी पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी ओगमुना कुंजर, गुलाम मोहिउद्दीन पुत्र सखी मोहम्मद निवासी चंदूसा, आदिल अहमद भट पुत्र नासिर अहमद निवासी गूम अहमदपोरा पट्टन, विकर हुसैन बेग पुत्र अर्शीद हुसैन निवासी लतीफाबाद चंदूसा, अफरीद अहमद वानी पुत्र हबीबुल्लाह निवासी बंदी पाईन चंदूसा, बिलाल अहमद भट पुत्र गुलजार अहमद और मोहम्मद आसिफ भट पुत्र गुलाम हसन दोनों निवासी मलूरा श्रीनगर शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामला दर्ज किए गए नशा तस्करों को हिरासत में ले लिया गया है और बाद में सेंट्रल जेल कोट-बलवाल जम्मू में बंद कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार उक्त नशा तस्करों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और बांदी, कुंजर, ओगमुना, पट्टन, मिरगुंड वागुरा, क्रेरी और जिले के अन्य क्षेत्रों में वे स्थानीय युवाओं को दवाओं की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल थे। कई एफआईआर में शामिल होने के बावजूद उन्होंने अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया और फिर से स्थानीय युवाओं को नशे की आपूर्ति करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यापार को बढ़ावा देने में शामिल हो गए। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

हिन्दुस्थान समाचार/सुमन/बलवान

   

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