अशोकनगर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 10 साल की सजा
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- Apr 06, 2024
अशोकनगर, 06 अप्रैल(हि.स.)। एक दो साल पुराने प्रकरण में नाबालिग को शादी करने की कहकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपित को दस साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट द्वारा नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित भूपेन्द्र पुत्र तेज सिंह अहिरवार निवासी थाना बेसरा जिला सागर हाल निवासी ग्राम बरखेडी अशोकनगर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपये की सजा सुनाई गई।
एडीपीओ एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह यादव ने शनिवार को बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि 24 मार्च 2022 के सुबह करीब 7 बजे वह फल का ठेला लेकर बाजार आ गया था और उसकी पत्नी मजदूरी करने चली गई थी। घर पर उसकी बड़ी लडक़ी अभियोक्त्री, आयु 16 वर्ष , अकेली थी। जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसे पता चला कि अभियोक्त्री सुबह करीब 11 बजे से बिना बताये घर से कहीं चली गई है, फिर उसने व उसके परिवार वालों ने अभियोक्त्री को अशोकनगर में सभी जगह तलाश किया किन्तु अभियोक्त्री का कुछ पता नहीं चला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अभियोक्त्री को 25 मार्च 2022 को दस्तेयाव कर उसके कथन लेखबद्ध किये गये। जिसमें उसने बताया कि वह आरोपी भूपेन्द्र अहिरवार को पूर्व से पहचानती है। आरोपी उसे शादी का कहकर अपने साथ अशोकनगर में एक कमरे पर ले गया था तथा उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। उक्त प्रकरण में अदालत द्वारा विचारण के उपरांत मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार देवेन्द्र ताम्रकार/मुकेश