चम्पावत, 29 जून (हि.स.)। जनपद अंतर्गत नदी तल से लगी हुई राज्य सरकार, वन भूमि में उप खनिजों के खदान चुगान के खनन पट्टाधारकों को खनन चुगान के पट्टे जारी किए गए हैं, जिन्हें 30 सितंबर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाले जान माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों अनुज्ञाधारकों के खनन कार्य पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी पट्टाधारक अनुज्ञाधारक उपरोक्त प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता है तो संबंधित खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/राजीव मुरारी/सत्यवान/वीरेन्द्र