नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

कटिहार, 06 दिसम्बर (हि.स.)। कटिहार व्यवहार न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

आरोपियों को पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया और उन्हें बीस साल की सजा और अलग से बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। इस मामले में प्रॉसीक्यूशन की ओर से पास्को अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 24 फरवरी 2023 की है, जहां मुफ्फस्सिल थाना क्षेत्र के भवाड़ा पुल टोला में एक नाबालिक लड़की को पड़ोस की एक लड़की अपने घर ले गई जहां गांव के ही मनीष और रोहित ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद हत्या कर दी। फैसले के बाद मासूम के माता-पिता ने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ मिलने की बात कही।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह

   

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