एक्शन : 5 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कीं

भास्कर न्यूज | जालंधर जालंधर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अधिकार क्षेत्र में नगर निगम जालंधर की सीमा से बाहर विकसित हो रही पांच अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जेडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन (आई.ए.एस.) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक तेजदीप सिंह सैनी (पी.सी.एस.) के आदेशों के अनुसार जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग ने की। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गांव वडाला में दो अनधिकृत आवासीय कॉलोनियां, गांव निझरां में एक अनधिकृत व्यावसायिक कॉलोनी तथा गांव बड़ा में दो अनधिकृत कॉलोनियों (व्यावसायिक और आवासीय) को ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) ने बताया कि पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया गया था, लेकिन कॉलोनी मालिकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण जारी रखा, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 (संशोधन 2024) के अनुसार अनधिकृत कॉलोनी काटने पर 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

   

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