पूर्व राजमाता की सम्पत्ति खुर्दबुर्द ना हो इसके लिए न्यायाधीश ने की मौका कमिश्नर की नियुक्ति

बीकानेर, 23 नवंबर (हि.स.)। स्वर्गीय पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी की सम्पत्तियों में अपने हक और हिस्से को कानूनी रूप से तय करवाने के लिए तथा भाजपा विधायक सिद्धीकुमारी को पाबंद करने के उद्देश्य से पूर्व प्रिंसेस राज्यश्रीकुमारी ने जिला न्यायालय में एक वाद दायर किया है। उनका यह अनुरोध है कि जब तक न्यायालय द्वारा सुशीला कुमारी की सम्पत्तियों का बंटवारा कानूनी तौर पर तय न किया जाए, तब तक भाजपा विधायक सिद्धीकुमारी को यह आदेश दिया जाए कि वे सम्पत्तियों को किसी प्रकार से खुर्दबुर्द न करें।

हनुवंत सिंह द्वारा शनिवार को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार, इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्यश्री कुमारी के अधिवक्ता कमल नारायण पुरोहित ने माननीय न्यायालय से यह आग्रह किया कि वर्तमान में पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी की कोई वैध वसीयत नहीं है, जिसे कानूनी तौर पर पढ़ा जा सके। अतः वैध कानूनी वसीयत के अभाव में उनकी चल और अचल सम्पत्तियों में उनके वारिसों के हक और अधिकारों को निर्धारित किया जाए। साथ ही, सिद्धीकुमारी और अन्य को यह आदेश दिया जाए कि जब तक न्यायालय इस मामले का निस्तारण न कर दे, तब तक वे सम्पत्तियों को किसी भी तरह से खुर्दबुर्द न करें।

माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश जारी करते हुए अधिवक्ता त्रिलोकचंद शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया। उन्हें निर्देशित किया गया कि वे संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं के साथ मिलकर स्व. महाराजा डॉ. करणीसिंहजी की वसीयत के अनुसार सुशीला कुमारी को प्राप्त हुई चल सम्पत्तियों की सूची तैयार करें और 3 दिसम्बर 2024 को न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

   

सम्बंधित खबर