PRTC के कच्चे कर्मचारियों को झटका:पक्का करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति बरकरार; अगस्त में सुनवाई
- DSS Admin
- Jun 04, 2026
पंजाब रोडवेज एवं पीईपीएसयू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (PRTC) के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 तय की है। तब तक कर्मचारियों की मौजूदा सेवा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दरअसल, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 22 अप्रैल 2026 को PRTC को निर्देश दिया था कि कच्चे कर्मचारियों को छह सप्ताह के भीतर नियमित किया जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि तय समय में आदेश लागू नहीं होने पर कर्मचारियों को नियमित माना जाएगा। पहले से मामले में हाईकोर्ट में विचाराधीन इस आदेश को चुनौती देते हुए PRTC ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से कहा गया कि नियमितीकरण का यही मुद्दा पहले से ही एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के पास विचाराधीन है। PRTC के वकीलों ने अदालत को बताया कि 21 मई 2026 को भी इसी तरह के मामले में अंतरिम आदेश पारित किया गया था और उस मामले की सुनवाई भी 31 अगस्त को तय है। इसके बाद डिवीजन बेंच ने वर्तमान मामले को भी उसी तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। फिलहाल नहीं होंगे पक्के अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाए। यानी फिलहाल न तो कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और न ही उनकी वर्तमान सेवा शर्तों में कोई बदलाव होगा। अब इस मामले में अंतिम फैसला 31 अगस्त को होने वाली सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। तब तक कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक बनी रहेगी, जिससे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है।

