विद्युत उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी: एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से लागू
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- Dec 06, 2024
बकाया भुगतान पर 100 प्रतिशत तक छूट, तीन चरणों में मिलेगा लाभ
- गलत कार्य करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, विजिलेंस जांच के निर्देश
- विद्युत उपभोक्ताओं को परेशान करने पर विजिलेंस विभाग पर भी होगी निगरानी
मीरजापुर, 6 दिसंबर (हि.स.)। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 15 दिसंबर से लागू की जा रही है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शुक्रवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी। इसके तहत उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान कर लाभ उठा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि बकाया राशि का भुगतान 10 किस्तों में किया जा सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह छूट 100 प्रतिशत
से घटकर क्रमशः 75, 65 और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को भी 50 से 30 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। कृषक उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट की योजना पहले से लागू है।
जिलाधिकारी ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और समय पर बकाया राशि का भुगतान करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके बकाया पर बड़ी राहत दी जा रही है।
इस दौरान उप जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल, अधीक्षण अभियंता रामदास, अधिशासी अभियंता योगेश कुमार और मनीष कुमार श्रीवास्तव सहित विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विजिलेंस विभाग पर निगरानी के निर्देश
पत्रकार वार्ता के दौरान विद्युत विभाग और विजिलेंस टीम पर उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान करने के आरोप लगाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर विजिलेंस जांच कराई जाएगी। उन्होंने साफ किया कि गलत कार्य करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
योजना का लाभ और छूट
प्रथम चरण (15 दिसंबर से 1 जनवरी)
घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) के लिए 1 किलोवाट तक के भार और 5000 रुपये तक के बकाए पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट मिलेगी। अन्य घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान और लघु एवं मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं को बकाए पर 70 प्रतिशत अधिभार छूट का लाभ मिलेगा।
द्वितीय चरण (1 जनवरी से 15 जनवरी)
छूट घटकर 80 प्रतिशत होगी।
तृतीय चरण (15 जनवरी से 31 जनवरी)
उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा