गन्ना मूल्य वृद्धि का शासनादेश हुआ जारी

- पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना की अगेती प्रजाति 405 और सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति कुंतल राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित

देहरादून, 05 दिसंबर (हि.स.)। उत्तराखंड गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य बढाने की स्वीकृति के अनुपालन में शासन के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग की ओर से शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों ने क्रय करने के लिए गन्ने की अगेती प्रजातियों 405 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) और सामान्य प्रजातियों 395 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है।

सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग रणवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में गन्ना का राज्य परामर्शित मूल्य बढाने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल तक कराये जाने के मद में होने वाली कटौती 11 प्रति कुन्तल निर्धारित की जाएगी। पेराई सत्र 2025-26 के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य की समस्त चीनी मिलों की ओर से देय होगा। पेराई सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित उक्त दरों के अनुसार ही प्रदेश की चीनी मिलों की ओर से किसानों को भुगतान कराया जाएगा और भुगतान की सूचना मासिक रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गत पेराई सत्र में राज्य में गन्ना की अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 प्रति कुंतल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 प्रति कुंतल निर्धारित था। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के गन्ना किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का मूल्य बढाए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना का बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा,बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा और गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार

   

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