घर से भागने वाले जोड़ाें काे पंजाब पुलिस देगी सुरक्षा, सरकार ने जारी की एसओपी
- Neha Gupta
- Apr 16, 2025

चंडीगढ़, 16 अप्रैल । घर से भागकर विवाह करने वाले जोड़ों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके तहत ऐसे जोड़े कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में सुरक्षा मांग सकते हैं। सरकार की इस नई एसओपी ऐसे जोड़ों को राहत देगी, जिन्हें विवाह के बाद सामाजिक या पारिवारिक विरोध के कारण जानी नुकसान या अन्य धमकियों का सामना करना पड़ता है।
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि इस एसओपी के तहत पंजाब के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम सहायक सब-इंस्पेक्टर रैंक तक का एक मनोनीत अधिकारी होगा, जिसका जिम्मा विशेष रूप से ऐसे जोड़ों की सुरक्षा संबंधी आवेदनों पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य किया गया है ताकि इस संबंध में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, अधिक संवेदनशील मामलों में, जिनमें संभावित खतरे का अंदेशा हो, आवेदक को तुरंत अंतरिम सुरक्षा दी जा सकती है। एसओपी हाई काेर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए लाई गई है।
प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (सीपीज़/एसएसपीज़) को जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाले ऐसे मामलों को हल करने के लिए प्रत्येक जिला पुलिस कार्यालय में 24 घंटे समर्पित हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा गया है। इस एसओपी में एक अपील विधि भी शामिल है, यदि आवेदक की सुरक्षा की मांग को खारिज किया जाता है, तो ऐसे जोड़ें तीन दिन के भीतर अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिसका निर्णय सात दिनों के अंदर किया जाएगा।
---------------