-बच्ची के पिता और एक अन्य व्यक्ति
के खिलाफ केस दर्ज
सोनीपत, 7 नवंबर (हि.स.)। सोनीपत
में 11 दिन की एक नवजात बच्ची को 50 हजार रुपये लेकर अवैध रूप से गोद देने का मामला
सामने आया है। मामले की जानकारी जिला उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार के पास पहुंचने के बाद,
पुलिस ने बच्ची के पिता और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रशासन
को सूचना मिली थी कि नवजात बच्ची को गोद देने के लिए एक संदेश प्रसारित किया गया था,
जिसमें बच्ची के माता-पिता द्वारा अस्पताल का बिल चुकाने में असमर्थता जताई गई थी।
राष्ट्रीय
बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली से 24 अक्टूबर को सोनीपत डीसी को पत्र प्राप्त
हुआ। पत्र में गोहाना के एक व्यक्ति, सुशील सहगल द्वारा एक संदेश प्रसारित करने का
जिक्र था, जिसमें 11 दिन की बच्ची को अवैध रूप से गोद देने का प्रस्ताव रखा गया था।
आयोग ने मामले की जांच का निर्देश दिया। जानकारी
के अनुसार, नवजात बच्ची गोहाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। उसके इलाज का बिल
40-50 हजार रुपए तक पहुंच चुका था, जिसे बच्ची के माता-पिता भरने में असमर्थ थे। इस
वजह से बच्ची को गोद देने की बात सामने आई।
उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते
हुए जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल संरक्षण
अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उनकी टीम ने
पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अस्पताल का दौरा किया और बच्ची को बेहतर देखभाल
के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। उपायुक्त
के निर्देश पर, पुलिस ने गोहाना सिटी थाना में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत केस
दर्ज किया है। पुलिस ने संदेश प्रसारित करने वाले सुशील सहगल और बच्ची के पिता के खिलाफ
मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र परवाना