डीएलएसए कठुआ द्वारा पीओएसएच अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कठुआ 05 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की कार्य योजना के अनुपालन में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कठुआ ने अध्यक्ष डीएलएसए कठुआ जतिंदर सिंह जामवाल के मार्गदर्शन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सचिव डीएलएसए कठुआ कामिया सिंह अंडोत्रा ने सभा को पीओएसएच अधिनियम, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आंतरिक समिति और शिकायत तंत्र के बारे में जानकारी दी और उन्हें यौन उत्पीड़न के आचरण के बारे में भी जागरूक किया।

सचिव ने उन्हें यह भी बताया कि आंतरिक समिति के समक्ष की कार्यवाही गोपनीय है और उन्हें आई.सी. के समक्ष ऐसी किसी भी बाहरी घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उप प्रमुख एलएडीसी पुनीत कुमारी और पैनल वकील सुमित जसरोटिया ने भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया और अधिनियम के तहत कानूनी पहलू और दायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा की। जागरूकता कार्यक्रम में उप प्रमुख एलएडीसी पुनीत कुमारी, पैनल वकील नैया शर्मा और सुमित जसरोटिया, जिला पुलिस कठुआ के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी और डीएलएसए कठुआ के कर्मचारी और पीएलवी ने भाग लिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

   

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