दुकान में आग लगाने वाले को पांच साल की सजा

दुमका, 25 अप्रैल (हि.स.)। सामान उधार नहीं देने पर दुकान में आग लगाने के एक आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने मामले के आरोपित दुधानी के राजेश राउत को गुरुवार को दोषी करार दिया। इस केस में नौ लोगों की गवाही के बाद उसे सजा सुनाई गई।

रसिकपुर निवासी राजेश पंडित के भाई प्रकाश पंडित की किराना और जीराक्स की दुकान है। पिछले साल सात जून को राजेश राउत उधार में सामान लेने के लिए आया था। मना करने पर प्रकाश के साथ मारपीट कर पैसा छीन लिया। पीड़ित ने इसकी सूचना नगर थाना की पुलिस को दी। इसके बाद आरोपित ने रात को अन्य लोगों के साथ मिलकर जीराक्स की दुकान में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आग से करीब दस लाख का इलेक्ट्रानिक सामान जलकर रख हो गया। अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपित राजेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/नीरज/वीरेन्द्र

   

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