महिला संग ठगी, चार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

हरिद्वार, 28 अप्रैल (हि.स.)। फर्जी एनजीओ बनाकर 13 लाख रुपये ठगने के मामले में महिला ने कोर्ट में शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को चार आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना पिरान कलियर क्षेत्र स्थित ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला निवासी रईसा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि अर्जुन सिंह निवासी ब्रह्मपुरी रावली महदूद, मंजीत सिंह निवासी लखनौता झबरेड़ा, लाखन सिंह निवासी कोटा मुरादनगर पिरान कलियर और संजय उर्फ आदेश कुमार निवासी जमालपुर थाना रानीपुर ने मिलकर शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला में एक फर्जी एनजीओ का कार्यालय बनाकर एक ग्रुप बनाया था, जिसमें 199 लोगों को जोड़ा गया था। लोगों से प्रति व्यक्ति साढ़े छह हजार रुपये जमा कराए। उन्होंने बताया कि यह पैसा आपको बेटियों के विवाह में 80 हजार रुपये प्रति व्यक्ति तीन किश्तों में दिया जायेगा। इसी तरह उन्होंने करीब 13 लाख रुपये ठग लिए।

महिला ने बताया कि जब उन्होंने अपना पैसा मांगा तो उन्होंने देने में असमर्थता जताई। बार-बार रकम मांगने पर ग्राम प्रधान के सामने रकम लौटने का वादा किया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उनकी रकम नही लौटाई गई। उसे रकम मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जाने से मारने की धमकी दी गई।

पीड़ित ने कलियर पुलिस और एसएसपी से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस के कुछ नहीं करने पर पीड़ित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। थानाध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अर्जुन सिंह, मंजीत सिंह, लाखन सिंह और संजय उर्फ आदेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी ओर जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/रामानुज

   

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