अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर ना हों बाल विवाह
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- Apr 30, 2024
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श्रीगंगानगर, 30 अप्रैल (हि.स.)। जिला कलक्टर ने अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा और अन्य अवसरों पर समाज में प्रचलित बाल विवाह की कुरीति की रोकथाम के लिये ग्रामीण स्तर पर कार्मिकों के दल का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम के लिये ग्रामीण स्तर पर संबंधित क्षेत्र के विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा संबंधित सीआरसीएफ को दल में शामिल किया गया है। ये कार्मिक अपने-अपने क्षेत्र में भम्रण करते रहेंगे तथा यह ध्यान रखेंगे कि कोई बाल विवाह सम्पन्न न होने पाये। यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी नाबालिक बच्चों का विवाह ना हो। विवाह से पूर्व प्रस्तावित विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना दे।
उन्होंने बताया कि एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ व संबंधित थानाधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र के लिये पूर्णतया जिम्मेदार रहेंगे। उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह सम्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह की घटना दृष्टिगोचर हो तो दल के कार्मिक उस क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार व बीडीओ को जानकारी देंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार अपने कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे, ताकि किसी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार/ इंदु/संदीप