नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

चम्पावत, 13 मई(हि.स.)। विशेष सत्र न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के आरोपित को 20 साल का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 377 और 323 के तहत 10 साल की सश्रम सजा और जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

वर्ष 2022 के मामले में टनकपुर निवासी आरोपित राजेश ने एक नाबालिग से जबर्दस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने दोनों पक्षों की दलील, साक्ष्य और अन्य तथ्यों के दृष्टिगत अभियुक्त को सजा सुनाई है। आरोपित को पॉक्सो एक्ट 5/6 में 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं अभियुक्त को धारा 377 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबाकि आईपीसी की धारा 323 में तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव मुरारी /रामानुज

   

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