कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपित लाला ने किया सरेंडर

कोलकाता, 14 मई (हि.स.) । पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपित अनुप मांझी उर्फ लाला ने सरेंडर किया है। आसनसोल में विशेष सीबीआई अदालत में उसने समर्पण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाला को ''सुरक्षा'' देते हुए कहा था कि सीबीआई उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती लेकिन आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने केंद्रीय जांच एजेंसी को कोयला तस्करी मामले में आरोप पत्र पेश कर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इस मामले में सीबीआई 21 मई को आरोप पत्र पेश करने वाली है।

हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में सवाल उठाया कि अगर लाला से पूछताछ नहीं की गई तो कोयला तस्करी मामले में अंतिम आरोप पत्र पेश करना कैसे संभव होगा? जज ने सीबीआई से कहा कि भले ही लाला को गिरफ्तारी के मामले में सुरक्षा मिल जाए, लेकिन उससे पूछताछ में कोई बाधा नहीं है। पूछताछ के संबंध में कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सीबीआई ने लाला की तलाश शुरू कर दी थी।

संयोग से, आसलसोल लोकसभा क्षेत्र का चुनाव सोमवार को ही निपट गया था। अगले दिन मंगलवार को लाला ने वहां की विशेष सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद लाला की ओर से सभी कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील आसनसोल आए हैं।

संयोग से कोयला तस्करी मामले की जांच ईडी भी, सीबीआई के साथ मिलकर कर रही है। हालांकि, ईडी मामले में लाला के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है।

2020 में कोयला तस्करी मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी कई दफा पूछताछ हो चुकी है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

   

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