दो भाईयों की निर्मम हत्या मामले में पिता पुत्र सहित तीन को बीस वर्षों का कारावास

पूर्वी चंपारण,21 मई(हि.स.)। ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने दो भाइयों को चाकू से गोंद गोद कर हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद तीन अभियुक्तों को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई । साथ ही प्रत्येक को बीस बीस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया।

सजा केसरिया थाना के प्रद्युमन छपरा निवासी विंदेश्वरी सहनी व उसके दो पुत्र नरेश सहनी तथा विक्रम सहनी को हुई है। मामले में स्थानीय निवासी मुस्मात उषा कुंवर ने केसरिया थाना कांड संख्या 207/2022 दर्ज कराते हुए तीनों को नामजद की थी। जिसमें कही थी कि 22 मई 2022 की रात्रि करीब 8.30 बजे नामजद लोग पूर्व के विवाद को लेकर हरवे हथियार से लैस होकर उसके दरवाजे पर आए तथा गाली गलौज करने लगे। मना करने पर वे लोग उग्र हो गए तथा उसके पुत्र नीतेश कुमार को घातक हथियार से हत्या कर दी। बचाने आए उसके दूसरे पुत्र प्रिंस कुमार को भी नामजद अभियुक्तों ने घातक हथियार तलवार,चाकू आदि से घोप कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। परिजन गंभीर हालत में चिकित्सक के पास लाए जहां जिसका ईलाज के दौरान दूसरे पुत्र की भी मौत हो गई।

सत्रवाद संख्या 1024/2024 का त्वरित विचारण करते हुए न्यायाधीश ने घटना के महज दो वर्ष में ही वाद की सुनवाई पूरी कर अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक ललिता प्रसाद ललित व सहयोगी अधिवक्ता विकाश कुमार मिश्रा ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/गोविन्द

   

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