बिलासपुर : इलाज में लापरवाही से युवक की गई जान, डॉक्टर व अस्पताल को 10 लाख क्षतिपूर्ति देने आदेश जारी

बिलासपुर, 22 मई (हि.स.)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इलाज में लापरवाही से युवक की मौत मामले में न्यू वेल्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर व अस्पताल को 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने आदेश की कॉपी स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले के मंगला के दीनदयाल कॉलोनी निवासी छोटेलाल टंडन के गले में दर्द और दोनों हाथों में कमजोरी की परेशानी थी। परिजन उसे 12 नवंबर 2016 को इलाज के लिए मगरपारा स्थित न्यू वेल्यू हॉस्पिटल लेकर आए थे। यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. ब्रजेश पटेल ने एमआरआई करवाई और ऑपरेशन की सलाह दी। परिजनों ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए जरूरत होने पर दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन डॉ. पटेल ने खुद को बेहतर सर्जन बताया और 28 दिसंबर 2016 को उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। 29 दिसंबर 2016 को सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी की।ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत खराब हो गई, परिजनों ने बार- बार इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मरीज की हालत बिगड़ने पर प्रबंधन ने खून चढ़ाने की जरूरत बताई और परिजनों से 4 हजार रुपये लिए। अस्पताल के कर्मचारी बाहर से ब्लड लेकर आए और फ्रिज में रख दिया, जिसे अगले दिन चढ़ाया गया। इसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। इंफेक्शन हो गया और पेट फूलने लगा। पूरे शरीर में सूजन आ गया। परिजनों ने प्रबंधन को इसकी जानकारी दी।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक पाण्डेय की पीठ ने मामले की सुनवाई की और अस्पताल प्रबंधन व डॉ. ब्रजेश पटेल को जिम्मेदार ठहराते हुए 45 दिनों में 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ गायत्री प्रसाद

   

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