बलौदाबाजार : जीएसटी कटौती के संबध में ऑनलाइन प्रशिक्षण संपन्न

बलौदाबाजार, 22 मई (हि.स.)। शासकीय विभागों द्वारा जीएसटी के स्रोत पर टीडीएस कटौती करने के संबंध बुधवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कार्यशाला आयोजित किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर केएल चौहान वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टोरेट सभाकक्ष से जुड़े रहे। कार्यशाला में बताया गया कि केन्द्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा किये जाने वाले सामग्री खरीद एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं /ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की जीएसटी- टीडीएस कटौती के संबंध में प्रावधान किये गए हैं।

शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर 2 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती जीएसटी-टीडीएस किया जाना है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान संबंधी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान में सक्रिय वैध हो।

उक्त प्रशिक्षण संचालक कोष लेखा एवं पेंशन महादेव कावरे के मार्गदर्शन एवं डिप्टी कमिश्नर जीएसटी मनीष मिश्रा की उपस्थिति में कार्यालय संभागीय कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर के द्वारा दिया गया है। जिसमे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संभागीय संयुक्त संचालक इमरान खान,उपसंचालक मंजू गोपाल यादव सहायक संचालक नागेंद्र सिंह,प्रशांत साहू, नीलिमा भोई के द्वारा प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर जिला मुख्यालय में जिला कोषालय अधिकारी गणेशु प्रसाद घिदौडे एवं जिले के सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी एवं जिला कोषालय के सहायक कोषालय अधिकारी विनोद कुमार सोनी जुड़े रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/ गायत्री प्रसाद

   

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