एनडीपीएस एक्ट में दोषी व्यक्ति को मिली एक वर्ष की कारावास सजा

रुद्रप्रयाग, 23 मई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहंशाह मुहम्मद दिलवर दानिश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट-1985 के तहत नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में आरोपित आलोक नेगी को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है।

डीजीसी सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि अभियुक्त की ओर से अभी तक जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल की गई है।

डीजीसी चौधरी ने बताया कि नशीले पदार्श का कारोबार करने के जुर्म में आरोपित आलोक नेगी को एक साल का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा हुई है।

गौरतलब है कि बीते वर्ष 19 जून को मुखबिर की सूचना पर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एंटी नार्कों टॉस्क फोर्स के प्रभारी निरीक्षक ने भीरी के समीप आरोपित को नशीले पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। नशीले पदार्थ की मात्रा 110 ग्राम आंकी गई थी। आरोपित के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट की ऊखीमठ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करने के विवेचना शुरू की गई थी। साथ ही आरोपित को पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/सत्यवान/रामानुज

   

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