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चम्पावत, 03 जून (हि.स.)। चम्पावत जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडेय ने मतगणना के दिन मंगलवार को मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर भी शराब आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के दिन पूर्ण दिवस जनपद की समस्त देशी, विदेशी मदिरा की थोक, फुटकर दुकानों, सैन्य कैंटीनों को पूर्णतः बन्द रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने करने वाले के विरुद्ध सुसंगत आबकारी अधिनियमों के तहत अनुज्ञापन निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/राजीव मुरारी/सत्यवान/वीरेन्द्र