मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने 55 बीघा भूमि अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त

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- अवैध प्लॉटिंग/निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही

मुरादाबाद, 13 जून (हि.स.)। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा गुरुवार को अलग-अलग स्थानों पर 55 बीघा भूमि अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इन दोनों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंतर्गत सुसंगत धारा में ध्वस्तीकरण आदेश पारित था।

प्रवर्तन टीम द्वारा गुरुवार को अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही के अंतर्गत शेरुआ धर्मपुर, अगवानपुर रोड पर रफीक अहमद व अन्य द्वारा लगभग 45 बीघा भूमि में की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही इसके समीप में जन्नत बाग, गांगन नदी के किनारे सलीम एवं नसीम द्वारा लगभग 10 बीघा भूमि में किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया।

कार्यवाही में प्राधिकरण के सहायक अभियंता केएन जगूड़ी एवं सागर गुप्ता, अवर अभियंता मुकेश सक्सेना एवं सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ थाना सिविल लाइंस एवं थाना मझोला का भारी पुलिस बल उपस्थित रहा।

बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है : वीसी

एमडीए उपाध्यक्ष शैलेष कुमार ने कहा कि प्राधिकरण की जनमानस से अपील है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा इसे सुसंगत धारा में कार्यवाही करते हुए कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लाटिंग कतिपय व्यक्तियों द्वारा की जा रही है , ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं तथा ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा तथा प्राधिकरण कभी भी ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त कर सकता है जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होगी। कोई भी भवन एवं भूखंड क्रय करने के पूर्व उक्त के वैधता की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल/सियाराम

   

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