15 जून तक एडवांस टैक्स जमा कर दें करदाता: गौरव गुप्ता

कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता।कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता।कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता।कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता।कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता।कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता।

- गौरव गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर की एडवांस टैक्स की प्रथम किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 जून

मुरादाबाद, 13 जून (हि.स.)। कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता एडवोकेट ने गुरुवार को बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर की एडवांस टैक्स की प्रथम किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 जून है। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कटौती के बाद आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है, उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होता है। एडवांस टैक्स वर्ष में चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर,15 दिसंबर तथा 15 मार्च तक जमा करना होता है। सरकार द्वारा करदाताओं को एडवांस टैक्स जमा करने के लिये लगातार मैसेज तथा मेल के माध्यम से जागरूक किया जाता है। ऐसे करदाता जो समय से आयकर के एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज का भुगतान करना होगा।

गौरव गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है। शीघ्र ही अपना एडवांस टैक्स जमा कर दें जिससे उन पर ब्याज कम लगे, ऐसे वेतन भोगी करदाता जिनके वेतन पर टीडीएस की कटौती हो चुकी है परंतु अन्य आय जैसे ब्याज, किराया आदि अन्य आय पर दस हजार से अधिक आयकर बनता है तो ऐसे करदाताओं को भी एडवांस टैक्स जमा करना होता है। साठ वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यापार और पेशे से आय नहीं होती है तथा अन्य आय पर उनका आयकर दस हजार रुपये से अधिक बनता है, उन्हें एडवांस टैक्स जमा नही करना होता है। यदि किसी करदाता द्वारा अधिक एडवांस टैक्स जमा कर दिया जाता है तो वह आयकर रिटर्न भरकर अपना अधिक जमा टैक्स वापस ले सकता है।करदाता को अपना एडवांस टैक्स समय से जमा करना चाहिए। समय पर एडवांस टैक्स जमा करने से ब्याज नहीं लगता है तथा वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में होने वाली आय पर जितना भी आयकर बनेगा, उसका 15 प्रतिशत एडवांस टैक्स 15 जून 2024 तक जमा करना है।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल/सियाराम

   

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