जींद : एसपी ने पुलिसकर्मियों को पढ़ाए नए कानूनों का पाठ

जींद, 15 जून (हि.स.)। केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कानून एक जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन नए कानूनों के लागू होने से अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के नियमों की जानकारी को लेकर एसपी सुमित कुमार ने शनिवार को पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्ज व जिला के अनुसंधानकर्ताओं के साथ पाठशाला लगाई। जिसमें उन्होंने तीनों कानूनों की बारिकियां ही नहीं सुझायी, बल्कि अधिकारियों को कानून पढऩे की सीख भी दी।

पुलिस लाइन में प्रेक्षागृह में शनिवार को प्रशिक्षण (कार्यशाला) का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस कप्तान ने देश में लागू होने वाले नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस अधिकारियों को जानकारी सांझा की। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से नए कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। 30 जून तक सभी पुलिस कार्यवाही पूर्व से लागू आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम के अनुसार करेंगे लेकिन एक जुलाई से सभी पुलिस कार्यवाही पुराने कानून के स्थान पर लागू हो रहे इन कानूनों के अनुसार की जाएगी। नए आपराधिक कानूनों की उपयोगिता के बारे में जानकारी भी दी गई। कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों व उसकी उपयोगिताओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

गौरतलब है कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में जरूरी बदलाव के मद्देनजर एक जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। ये तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) इंडियन एविडेंस एक्ट और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह लेंगे। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मानसून सत्र में लाया गया था और 21 सितंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

   

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