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जयपुर, 25 जून (हि.स.)। पंचायतीराज संस्थाओं के 30 जून को होने वाले उप चुनावों के लिए (मतदान की स्थिति में) राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश घोषित किया है ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।
हिन्दुस्थान समाचार/इंदु/ईश्वर