निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज

रायपुर, 27 जून (हि.स.)। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश की निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर ईओडब्ल्यू /एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई के बाद ईओडब्ल्यू कोर्ट की फर्स्ट एडीजे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

केस डायरी पढ़ने के बाद 25 रुपये लेवी का लाभ लेने की आशंका और जमानत का लाभ देने पर केस की जांच प्रभावित करने की आशंका के चलते कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने लिखा है कि केस डायरी में उल्लेखित सामग्री से अपराध में अभियुक्ता की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखती है।

सौम्या के वकील ने कोर्ट के लिए आज जमानत के तर्क रखे और पिछली न्यायिक रिमांड डेट पर ईओडब्ल्यू के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने खुद अपने प्रस्तुत पत्र में अभियुक्ता को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई थी। साथ ही तर्क दिया कि ईडी की प्राथमिकी और ईओडब्ल्यू की एफआइआर में कही भी पद का दुरुपयोग करने का सुबूत नहीं है। बचाव पक्ष ने कश्मीर के एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि एक युवक प्रधानमंत्री का करीबी बनकर घूम रहा था। प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करने वाले को गिरफ्तार किया गया न कि प्रधानमंत्री को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई केस को प्रस्तुत कर जमानत का लाभ देने का अनुरोध किया।

एसीबी की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे और बचाव पक्ष से बिलासपुर हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन परघनिया, फैसल रिजवी के बीच करीब एक घंटे तक बहस चली।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

   

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