चिकित्सा विभाग में कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती, लेकिन नहीं बदलेगा ओपीडी का समय

जयपुर, 27 जनवरी (हि.स.)। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समेत चिकित्सा विभाग से जुड़े अन्य अस्पतालों और कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और नर्सिंग कार्मिकोंं की सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक कार्यालय समयानुसार ड्यूटी पर मौजूद रहने के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार के निर्देशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिकों को कार्यालय समय में अपना स्थान न छोड़ने तथा राजकार्य त्वरित रूप से सम्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं।हालांकि कार्मिकों की उपस्थिति समय की सख्ती से पालना के अलावा अस्पतालों के ओपीडी समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि इन ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी-अधिकारी निर्धारित समय से पहले ड्यूटी से छोड़कर चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए शाम 4 बजे या 5 बजे पीएचसी, सीएचसी या सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो स्टाफ नहीं मिलता। इस कारण उनको अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। इसको देखते हुए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन सभी स्टाफ के लिए एक आदेश जारी करते हुए इन्हें सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहने और इस बीच 1.30 से 2 बजे तक लंच का समय निर्धारित किया है। इस दौरान अगर कोई स्टाफ या कर्मचारी गायब रहा या बिना स्वीकृति के ऑफिस छोड़कर गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

साथ ही समस्त अधिकारियों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और नर्सिंग कार्मिकों एवं अन्य को निर्देशित किया गया है कि कार्यालय में अशोभनीय व्यवहार, अव्यवहारिक तर्क-वितर्क न करते हुये दिये गये निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित की जाए।

आदेश जारी होने के बाद अस्पतालों के ओपीडी समय में परिवर्तन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी, लेकिन यह आदेश पीएचसी, सीएचसी या हॉस्पिटल में ओपीडी की टाइमिंग को लेकर बिल्कुल नहीं है। ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि इस आदेश को लेकर कोई गफलत नहीं है। यह आदेश पीएचसी, सीएचसी या हॉस्पिटल में ओपीडी की टाइमिंग को लेकर बिल्कुल नहीं है। टाइम पर ऑफिस आने के साथ ही विभाग ने कर्मचारियों-अधिकारियों को बिना बताए अवकाश पर जाने पर भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने विभाग के सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति के अवकाश पर जाता है तो उस पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

कर्मचारियों-अधिकारियों को ऑफिस आने के बाद और ऑफिस छोड़ने से पहले दोनों समय रजिस्टर के साथ बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी संस्था के प्रमुखों को अपने-अपने ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। अगर निरीक्षण के दौरान किसी ऑफिस में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम नहीं मिलता है तो प्रभारी अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिनेश/संदीप

   

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