अशोकनगर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 10 वर्ष की सजा

अशोकनगर,15 फरवरी (हि.स.)। करीब दो साल पहले एक खाली ट्रक में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो अदालत ने आरोपित को दस वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

पॉक्सो अदालत ने नाबालिग पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रोशन खान निवासी ग्राम आंवरी देहात जिला अशोकनगर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, मामले में शासन की ओर से एमआर खान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गयी।

एडीपीओ एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह यादव द्वारा गुरुवार को बताया गया कि अभियोजन मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता के साथ थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई थी कि दिनांक 20 सितम्बर 2021 को रात्रि में एक बजे रोशन खान आया और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ बाहर घुमाने के लिए नये बस स्टेण्ड अशोकनगर तरफ ले गया, वहां पर आरोपी ने खड़े खाली ट्रक में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और वहां से चला गया। सुबह उसके माता-पिता उसे तलाशते हुये बस स्टेण्ड तरफ आये तब पीडि़ता उन्हें ट्रक में दिखी, उनके द्वारा पूछने पर पीडि़ता ने घटना की सारी बात अपने माता पिता को बताई और उनके साथ जाकर थाना देहात में पीडिता ने घटना के बारे में रिपोर्ट लेख कराई। पीडिता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अदालत द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया।

शासन की ओर से पैरवीकर्ता एमआर खान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुये विशेष अदालत द्वारा आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 8000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र/मयंक

   

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