रावी नदी में अवैध खनन के लिए स्टोन क्रशर पर लगाया 18 लाख रुपये का जुर्माना

कठुआ 16 फरवरी (हि.स.)। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन विभाग कठुआ ने दो भारी उत्खननकर्ताओं का उपयोग करके बड़े पैमाने पर खुदाई के लिए वासुदेव स्टोन क्रशर पर कुल 18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

जानकारी के अनुसार रावी नदी में औचक जांच के दौरान जिला खनिज अधिकारी कठुआ राजिंदर सिंह के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने खनन स्थल से लोडेड और अनलोडेड डंपरों के साथ दोनों उत्खनन मशीनों को जब्त कर लिया। स्टोन क्रशर की पूरी मशीनरी जिसमें दो भारी चेन मशीनें और दो डंपर शामिल थे, को हिरासत के लिए पुलिस चौकी भागथली लाया गया, लेकिन अन्य चार डंपर और एक जेसीबी के चालक खनन स्थल से भाग गए। डीएमओ ने बताया कि उत्खनन करने वाले वाहनों को जब्त करने के बाद, साइट पर उठाए गए खनिज और खोदे गए गड्ढों को भी मापा गया और तदनुसार एनजीटी के आलोक में जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि रावी के किनारे निजी भूमि पर एक पट्टा पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन स्टोन क्रशर पट्टे वाले क्षेत्रों से एक किमी दूर खनिज उत्खनन कर रहा था और बिना ई-चालान के डंपरों को पंजाब की ओर भेज रहा था। इस बीच स्टोन क्रशर के मालिक को रावी नदी में बड़े पैमाने पर खनिज लाने के साथ-साथ पर्यावरणीय गिरावट का कारण बताने के लिए एक नोटिस भी दिया गया है, जहां बरसात के दौरान खनिज की पुनःपूर्ति संभव नहीं है।

हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन//बलवान

   

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