आवासीय प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अपराधी की जब्त होगी अवैध संपत्ति
- Admin Admin
- Feb 26, 2024
लखनऊ, 26 फरवरी (हि.स.)। हजरतगंज थाना पुलिस को गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी की 18 करोड़ 70 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश मिला है।
लखनऊ पुलिस आयुक्त न्यायालय ने सोमवार को हजरतगंज थाना पुलिस को गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी परेश रस्तोगी की सम्पति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। पुलिस के मुताबिक, परेश ने पिछले कई वर्षों से आवासीय, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाकर देने के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपये ठग लिए। जब लोगों ने उससे अपना पैसा मांगना शुरू किया तो उसने दबंगई के जरिए उनकी आवाज को दबा दी। उसके खिलाफ 2017 में लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि परेश ने गिरोह बनाकर गैंग की मदद से आर्थिक और भौतिक लाभ लिया। इसके जरिए करोड़ों की सम्पत्ति अपने दादा, पत्नी, मामा, चचेरे भाई के पिता, भाई की पत्नी के नाम कर रखी है।
हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/दिलीप