ग्वालियर: हत्या के आरोपीगणों को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 27 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश असरफ अली द्वारा विचाराधीन चिन्हित सत्र प्रकरण क्रमांक 475/21 राज्य शासन विरूद्ध राहुल शर्मा उर्फ बरदा पुत्र दुर्गाप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम सिरमोर का पुरा जिला मुरैना को धारा 302 भादस में आजीवन कारावास एवं आर्म्स एकट तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपीगण प्रशांत शर्मा पुत्र रामादीन शर्मा निवासी सीई 275 डीडी नगर पुलिस थाना महाराजपुरा एवं कपिल सिंह भदौरिया उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र बसंत सिंह उर्फ नन्नू भदौरिया निवासी ग्राम सोई थाना फूंक जिला भिण्ड को आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि फरियादी संजय सिंह सिकरवार ने मौखिक रूप से बताया कि 26 मई 2021 की सुबह 10:45 बजे उसके भतीजे वरुण सिकरवार को राहुल शर्मा ने बैण्डी पार्क के पास बुलाया था। वरुण उसके बुलाने पर चला गया, थोड़ी देर बाद पता चला कि वरुण का विवाद हो रहा है तो वह बैण्डी पार्क के पास आया तो उसने देखा कि उसके भतीजे से राहुल शर्मा, प्रशांत शर्मा व कपिल भदौरिया मारपीट कर रहे थे। वह बचाने की कोशिश कर रहा था तो राहुल शर्मा अपने घर में जाकर बंदूक लेकर छत पर चढ़ गया और गोली उसके भतीजे को मारी, जो उसके भतीजे के गले के नीचे लगी। उसका भतीजा घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा। गोली मारने के बाद राहुल शर्मा, प्रशांत शर्मा, कपिल भदौरिया वहां से भाग गए। वह अपने भतीजे को जेएएच अस्पताल एवं अपोलो अस्पताल लेकर गया वहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस थाना थाटीपुर ने अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

   

सम्बंधित खबर