मुरैना: नाबालिग से अश्लील हरकत करने पर पांच वर्ष का कारावास

मुरैना, 14 मार्च (हि.स.)। मुरैना के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्यायालय द्वारा गुरुवार को नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपित पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुये पांच वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा उमरैया द्वारा की गई एवं सहयोग आर. रामनिवास व सहा.ग्रेड-03 गजेन्द्र माहौर द्वारा किया गया।

पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी प्रतिभा उमरैया ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 20 दिसंबर 2022 को पुलिस थाना स्टेशन रोड में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि 13 दिसंबर को शाम के समय लगभग 07:00 बजे उसके मोबाइल पर अभियुक्त सूरज उर्फ अयान तोमर पुत्र प्रेम सिंह तोमर 20 वर्ष निवासी रामनगर, थाना स्टेशन रोड द्वारा मोबाइल से नाबालिग के अश्लील वीडियो वाट्सएप पर भेजे गये। उसके द्वारा अपनी पत्नी को फोन लगाकर उक्त वीडियो के संबंध में बताया गया, तब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि दोपहर के समय नाबालिग कोचिंग से वापस आने के उपरांत डरी हुयी थी और उसे देखकर रोने लगी। पीडि़त लड़की ने बताया कि दो वर्ष पूर्व जब वह सर के यहां कोचिंग पढऩे जाती थी तब अभियुक्त सूरज उर्फ अयान ने एक दिन उससे बोला कि उसकी मां उसे घर बुला रही है तब वह अभियुक्त के घर चली गयी। अभियुक्त के घर पर उसकी मां नहीं थी जब उसने अभियुक्त से उसकी मां के बारे में पूछा तो वह बोला कि मां अभी थोडी देर में आ रही है, तब तक टिकटॉक वीडियो बना लेते हैं, फिर अभियुक्त ने उसके साथ टिकटॉक वीडियो बनाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर आरोपी द्वारा नाबालिक को धमकी दी कि किसी को बताया तो वह उसके मां-बाप को बता देगा। आरोपी द्वारा नाबालिक को लगातार प्रताडि़त कर ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसको डरा धमका कर अश्लील वीडियो भी बना लिया था। इस मामले में न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सनाया।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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