लोकसभा चुनाव : 12 दस्तावेजों से होगी मतदाता की पहचान

मेरठ, 21 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान मतदाता की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है। इनके जरिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अभाव में मतदाता की पहचान की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिणवा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान वोटर को अपनी पहचान के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता को पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल है।

राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजरंदाज कर देना चाहिए, बशर्तें मतदाता की पहचान एपिक द्वारा की जा सकें। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूचना पर्ची बीएलओ के माध्यम से मतदान तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व वितरित की जाएगी। मतदाता पर्ची पर मतदेय स्थल, मतदान का दिनांक, समय आदि का उल्लेख होगा। मतदाता सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा। मतदाता को अपनी पहचान के लिए पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक अपने साथ लाना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. कुलदीप/बृजनंदन/मोहित

   

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