गैर मुमकिन खड्ड पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानें तोड़ी गई

अखनूर। जिला आयुक्त जम्मू सचिन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में जिला जम्मू प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की घोषणा की है। अपने अभियान को जारी रखते हुए गुरुवार को एसडीएम अखनूर लेख राज और तहसीलदार अखनूर नरेश कुमार ने अखनूर पुलिस पार्टी के साथ एसडीपीओ मोहन शर्मा और थाना प्रभारी तारिक अहमद की मौजूदगी में अखनूर के गांव ढोक जागीर में सुरिंदर सिंह पुत्र चैन सिंह द्वारा गैर मुमकिन खड्ड खसरा नंबर 344 में अवैध रूप से बनाई गई चार नवनिर्मित दुकानों को पीले पंजे की सहायता से ध्वस्त कर दिया। इस अवसर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। निर्माण को गिराने के समय पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस तरह की गई कार्यवाही से गांव ढोक जागीर में खसरा नंबर 344 में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सुरिंदर सिंह जिसकी चार दुकानों को अधिकारियों ने ध्वस्त किया है, उनके परिजनों व अन्य कई लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा एक विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए दुकानों को ध्वस्त किया है। सुरिंदर सिंह के परिजनों ने बताया कि ढोक जागीर के खसरा नंबर 344 में कई लोगों ने अवैध रूप से घरों और दुकानों का अवैध रूप से निर्माण किया है लेकिन उन लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दुकानों का निर्माण कार्य करने के लिए लगभग चार महीने का समय लगा है और कभी भी कोई पटवारी या गिरदावर व अन्य कोई अधिकारी निर्माण कार्य रोकने के लिए सामने आया और अब दुकानों का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किए दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि ऐसी बंजर जमीन जहां कभी भी खेतीबाड़ी नहीं हुई। वो जमीन जो न तो उपज के काम आती है और न ही वहां मवेशियों के खाने के लिए किसी तरह का चारा पैदा होता है। ऐसे क्षेत्र जो किसी जमाने में बरसाती पानी के जाने का रास्ता रहे हों, उसे गैर मुमकिन खड्ड कहा जाता है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि गैर मुमकिन खड्ड पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है।
 

 

   

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