बिजली को पुलिस ने किया तड़ीपार

हरिद्वार, 22 मार्च (हि.स.)। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनपद सीमा से बाहर करने के लिए एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत एक आरोपित को 45 दिनों के लिए तड़ीपार करते हुए जनपद की सीमा से बाहर किया। इस अवधि में जनपद में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेश पर पुलिस ने आरोपित अभियुक्त नीशू शर्मा उर्फ बिजली पुत्र देवेन्द्र निवासी भीमगोड़ा, हरिद्वार को 45 दिवस के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस ने आरोपित को जनपद सीमा से बाहर कर जिला देहरादून में रवाना किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/जितेन्द्र

   

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