वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधा, मॉडल पीडब्ल्यूडी पोलिंग बूथ करेंगे प्रोत्साहित

- पांच-छह और 10 से 13 अप्रैल तक वृद्ध और दिव्यांग के लिए मतदान की सुविधा

देहरादून, 3 अप्रैल (हि.स.)। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही वोट करने की सुविधा है। राज्य में कुल 65160 वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी आयु 85 साल से अधिक है। अब तक 9993 वृद्ध मतदाताओं के आवेदन मिले हैं। इन सभी वृद्ध मतदाताओं को घर पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि राज्य में 80335 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। 2899 दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एआरओ के माध्यम से इन मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। वृद्ध और दिव्यांग मतदाता घर पर ही आठ से 10 अप्रैल तक प्रथम चरण का मतदान कर सकेंगे। कुछ जनपदों में पांच और छह अप्रैल से मतदान करने की सुविधा होगी। द्वितीय चरण का मतदान 10 से 13 अप्रैल के बीच किया जाएगा। वैसे उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। उम्मीदवारों को रूट चार्ट, मतदान की तिथियां और वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं की सूची उपलब्ध करा दी गई है।

14597 दिव्यांग मतदाताओं ने सक्षम एप से मांगी सहायता

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सक्षम एप का प्रयोग कर रहा है। राज्य में 33111 दिव्यांग मतदाताओं ने सक्षम एप डाउनलोड किया है। एप के माध्यम से दिव्यांग मतदाता आवश्यकतानुसार सहायता मांग सकते हैं। सक्षम एप के माध्यम से अब तक 1537 मतदाताओं ने व्हील चेयर, 2221 मतदाताओं ने डोली और 10839 मतदाताओं ने स्वयंसेवकों की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

दिव्यांग मतदान कार्मिक संभालेंगे मॉडल पीडब्ल्यूडी पोलिंग बूथ की कमान

दिव्यांग मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 70 विधानसभाओं में मॉडल पीडब्ल्यूडी पोलिंग बूथ बनाने का निर्णय लिया गया है। ये पोलिंग बूथ ऐसी जगह स्थापित किए जाएंगे, जहां एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी उपलब्ध हो। इन बूथों पर सभी कार्मिक दिव्यांग श्रेणी के हैं, उनके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उनकी सहायता के लिए वाहन व्यवस्था और रहने के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

एपिक कार्ड नहीं तो भी कर सकेंगे मतदान, ये हैं 12 वैकल्पिक दस्तावेज

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास एपिक कार्ड नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसमें आधार कार्ड, बैंक-डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनपीआर कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद-विधायक-विधान परिषद सदस्य को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) का प्रयोग कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/वीरेन्द्र

   

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