छतरपुर: नैगवां राजघराने में दोहरे हत्या करने वालों को दोहरी उम्रकैद 8 साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला

छतरपुर, 6 अप्रैल (हि.स.)। करीब 8 वर्ष पूर्व नैगुवां राजघराने की महारानी और राजकुमारी की महल के अंदर सनसनीखेज हत्या की गई थी। पुलिस ने कुछ समय बाद हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उक्त सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में आठ साल बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नौगांव दिनेश कुमार प्रजापति ने आरोपितों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह है मामला

प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दयाराम पाठक ने शनिवार को बताया कि 18 फरवरी 2016 को नैगुवां राजघराने के वारिस राजबहादुर सिंह ने नौगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी 2016 को वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी काम से झांसी गए थे। घर (महल) में उनकी मां युवरानी सिंह (महारानी) और बहन बेबी राजा (राजकुमारी) अकेली थीं। अगली सुबह उनके बटाईदार नंदी राजपूत ने फोन पर उन्हें सूचना दी कि महल के दरवाजे अंदर से बंद हैं और कोई हलचल नहीं है। सूचना मिलने के बाद राजबहादुर सिंह नैगुवां पहुंचे और पुलिस तथा गांव वालों की मदद से दरवाजे खुलवाए। तो महल के अंदर युवरानी सिंह और बेबीराजा विद्युत हीटर से चिपकी हुई फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थीं। घटना स्थल पर मृतकों के टूटे हुए दांत तथा संघर्ष के साक्ष्य मिले थे, जिससे मामला संदेहास्पद था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर बारीकी से मामले की विवेचना की जिसमें हरि सिंह उर्फ मुन्ना और बटाईदार नंदी राजपूत द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई। दोनों के विरुद्ध नौगांव थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया और उनके विरुद्ध न्यायालय में धारा 302, 34, 460, 394, 201 आईपीसी का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने उक्त प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखकर इसकी सुनवाई की और दोनों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/सौरभ भटनागर/मुकेश

   

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