देवासः कुएं की मुंडेर नहीं बनाने पर सात किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

देवास, 10 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के देवास जिले में किसानों द्वारा खेतों की मेड़ पर कुआं निर्मित किया जाता है, लेकिन उसकी मुंडेर नहीं बनाई जाती है। ऐसे किसानों को चिह्नित कर उन पर धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को बरोठा थाने में बुधवार को सात किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार बरोठा थाना क्षेत्र में पटाड़ी मार्ग के ग्राम रतेड़ी में स्थित कृषक प्रह्लाद पुत्र गेंदालाल, अशोक कुमार पुत्र गेंदालाल, ताराचंद पुत्र गेंदालाल की भूमि में बिना मुंडेर के कच्चा कुआं स्थित है, जो बरोठा पटाड़ी मार्ग से लगा हुआ है। भूमि स्वामी संजय पुत्र हरिमोहन, उमेश पुत्र हरिमोहन, कलाबाई पुत्र हरिमोहन एवं छगनलाल पुत्र रामाजी की कृषि भूमि पर बिना मुंडेर के कुएं है। कृषकों द्वारा इस संबंध में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी और कुएं की मुंडेर को पक्का नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए धारा 188 के तहत नायब तहसीलदार बरोठा द्वारा कृषकों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते कुछ महीनों में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके बाद राज्य शासन द्वारा बिना मुंडेर के कुओं, खुले बोरिंग आदि को लेकर लगातार निर्देए जा रहे हैं। कार्रवाई के आदेश आने पर प्रशासनिक अमला खानापूर्ति करता है और भूल जाता है। देवास जिले में संभवत: पहली बार इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें सात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

   

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