बेमेतरा : अनिवार्य दस सेवाओं के मतदाता डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

अनुपस्थित श्रेणी अनिवार्य सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ली गई बैठक

बेमेतरा, 12 अप्रैल (हि.स.)। डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल डाक मतपत्र दिव्या पोटाई ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभाकक्ष में डाक मतपत्र नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक अनिवार्य सेवा श्रेणी के तहत स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, बीएसएनएल, जनसंपर्क, डाक विभाग एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकृत डाक मतपत्र नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

दिव्या पोटाई ने बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के तहत अनिवार्य दस सेवाओं के मतदाता डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्य विभाग, विद्युत, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी, रेल परिवहन, दूरसंचार (बीएसएनएल) दूरदर्शन, आकाशवाणी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित और भारतीय खाद्य निगम, डाक एवं टेलीग्राम विभाग को अधिसूचित किया गया है।

आयोग के निर्देश के परिपालन में संबंधित विभाग के लिए नोडल नियुक्त किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए तीन दिवस निर्धारित किए जायेंगे। इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अनिवार्य सेवा के मतदाता डाक मतपत्र से निर्धारित तिथि एवं समय में मतदान कर सकते हैं।

डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल डाक मतपत्र पोटाई ने बताया कि जिले में अत्यावश्यक सेवा कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा जो कि मतदान दिवस के दिन अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे और वोटिंग से वंचित हो सकते हैं। उनके द्वारा 12 घ में आवेदन भरकर जिला डाक मतपत्र शाखा में मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति व मतदान दिवस के दिन कार्य में होने के प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग इसकी जानकारी तत्काल निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

   

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