लोकसभा चुनावः मप्र में छह संसदीय क्षेत्रों में आज शाम थम जाएगा चुनावी शोरगुल

- विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांजी और परसवाड़ा में शाम 4 बजे बंद होगा प्रचार

भोपाल, 17 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के जिन 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, वहां पर आज (बुधवार) शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बालाघाट के 3 विधानसभा क्षेत्रों बैहर, लांजी और परसवाड़ा में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है, अत: इन क्षेत्रों में 17 अप्रैल को शाम 4 बजे से ही चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे से पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। इस अवधि के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभाएं आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट और छिन्दवाड़ा में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार समाप्त होने की समय-सीमा के बाद बाहरी व्यक्तियों को जो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, उन्हें वह क्षेत्र छोड़ना होता है। इस हेतु सघन अभियान चलाया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के अड़तालीस घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। चल चित्र-यंत्र, सिनेमा, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधनों या सम्बद्ध माध्यमों, अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48 घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके निर्वाचन संबंधी मामले का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की अथवा दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद

   

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