अनुव्रत मंडल की अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी टालने हाईकोर्ट पहुंचे
- DSS Admin
- Jul 01, 2026
बीरभूम, 01 जुलाई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है।
मामला वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार शांतिनिकेतन थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी शुभेंदु विकास मंडल ने आरोप लगाया था कि अनुव्रत मंडल के निर्देश पर कंकालितला ग्राम पंचायत के उपप्रधान मोहम्मद ओहिउद्दीन उर्फ मामन शेख के नेतृत्व में करीब 100 ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे लोगों ने हथियारों के बल पर ईंट भट्ठे से करीब 30 लाख रुपये की ईंटें लूट ली थीं।
इसके बाद भट्ठा मालिक शुभेंदु विकास मंडल ने अनुव्रत मंडल समेत 13 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर शांतिनिकेतन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
इस मामले में अनुव्रत मंडल समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन सभी की ओर से सिउड़ी जिला अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी।
मामले के सरकारी वकील मलय मुखर्जी ने बताया कि चोरी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। अदालत ने अनुव्रत मंडल सहित सभी 13 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है। इसी को देखते हुए उन्होंने अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
उल्लेखनीय है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कई जगहों पर चुनाव बाद हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं।
इस मामले पर अनुव्रत मंडल ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।
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